जारी हुई Unlock 4.0 की गाइडलाइन, अब खुल जाएगे…

केंद्र जल्द ही Unlock 4.0 की गाइडलाइन जारी करने वाला है. लेकिन, इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने आगामी अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर दी है. राज्य में अनलॉक 4 के तहत नियम 30 सिंतबर तक चलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि अनलॉक 4 के नियम 30 सितंबर तक के लिए लागू रहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मुंह पर मास्क लगाए रहने की भी अपील की है. 

बता दें कि अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत 1 सितंबर से हो रही है और अब राज्य सरकारें इसके लिए दिशा निर्देश तैयार करने में जुट गई है. राज्य सरकारों के लिए अनलॉक के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी. 

अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलान में दी गई छूट
नई गाइडलाइन में विशेष छूट नहीं दी गई है, लेकिन नीट और जेईई की परीक्षाओं के मद्देनजर राज्य में होटल, लॉज खोलने की अनुमति दे दी गई है.
– इसके साथ ही राज्य के अंदर स्थानीय बस सेवा शुरू करने की भी सीएम सोरेन ने की है.
– अनलॉक 4 के लिए जारी गाइडलाइन में राज्य में मॉल को दोबारा खोले जाने का भी निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने देर रात जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी.
– अनलॉक 4 में निषिद्ध क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्रों में बार, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, सिनेमा, खेलकूद के कार्यक्रमों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी छूट दी गई है.
– ऑडिटोरियम, अंतरराज्यीय बस सेवा सहित अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों में भी छूट की घोषणा इस अधिसूचना में की गई है.
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने शुक्रवार को निर्देश जारी करते हुए बताया कि राज्य में 30 सितंबर तक के लिए अनलॉक 4 के तहत निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में धार्मिक स्थल, सिनेमा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू की जाएगी. लेकिन, धारमिक आयोजनों, स्वीमिंग पूल, जिम, कॉलेज, स्कूल में रोक पहले की तरह जारी रहेगी.

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