जानिए योगी सरकार ने अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन में क्या बनाए नियम

जुबिली न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ़्तार तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने अलग-अलग गतिविधियों को शुरू करने का निर्दश जारी कर दिया है। फ़िलहाल कन्टेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद ही
रहेंगे।
मुख्य सचिव आर के तिवारी की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है वो केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक है। प्रदेश में भी 7 सितंबर से मेट्रो चल सकेंगी। इसके लिए SOP अलग से जारी की जाएगी। वहीं स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 30 सितंबर तक बंद ही रखा गया है। अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर हर जगह जारी रहेगी।
जारी किये गये दिशा निर्देश के अनुसार, सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कॉलेज जा सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों से लिखित में सहमती लेनी होगी।
इसके अलावा प्रदेश में 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 लोगों के साथ शुरू करने की अनुमति दी गयी है। इस दौरान मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

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यही नहीं राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। 20 सितंबर तक शादी विवाह समारोह में अधिकतम 30 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके बाद अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
जारी की गई गाइडलाइन में समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे।  हालांकि, ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। प्रत्येक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।

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