जानिए कैसे होगी यूपी की नई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती, ये होंगे खास अधिकार
योगी सरकार ने राज्य में उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके कार्यों, अधिकार क्षेत्र, और संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण कर दिया गया है। इस हेडक्वाटर लखनऊ मे होगा। इसमें एडीजी के अलावा आईजी, डीआईजी जैसे अधिकारियों की तैनाती होगी।
ये भी पढ़ें- यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने 10 और IPS अफसरों के किए तबादले
यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करेगा सलेक्शन
इस बल के शुरुआत में PAC से पांच बटालियनों का गठन किया जाएगा। इसमें सीधी भर्ती का अधिकार यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दिया गया है। गृह विभाग के अनुसार शुरुआत में बल में 9919 जवान होंगे। इन पर एक वर्ष में 1747 करोड़ रुपये खर्च होना का अनुमान लगाया गया है।
ये है अधिकार
एडीजी स्तर के आईपीएस को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है। सरकार ने डीजीपी से इसके विधिवत गठन का रोडमैप तैयार करने को कहा है।
ये भी पढ़ें- अमेरिका-चीन विवाद में टिकटॉक पर माइक्रोसॉफ्ट की जगह ओरेकल की उम्मीदें बढ़ीं
निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान भी ले सकेंगे सुरक्षा
यूपीएसएसएफ के जवान की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों एवं अन्य संस्थानों व जिला न्यायालयों आदि की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान भी निर्धारित शुल्क जमा करके इस बल की सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति होगी।
इन विशेष परिस्थितियों में बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। बल के सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे और प्रदेश के अंदर किसी स्थान पर किसी भी समय तैनाती किए जाने के योग्य होंगे।
The post जानिए कैसे होगी यूपी की नई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती, ये होंगे खास अधिकार appeared first on Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper.