चुनाव 2019: झंडा, स्टीकर और बैनर बिना परमिशन नहीं लग सकता किसी के घर पर

चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों पर चंडीगढ़ में सेक्टर-6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एडिशनल सीईओ कम डिप्टी कमिश्नर आईएएस मनदीप सिंह बराड़ ने की। आपको बता दें की बैठक में चुनाव प्रचार, रैली ग्राउंड, प्रचार सामग्री जैसे कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें अधिकारियों ने बताया कि कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की अनुमति के बिना किसी के घर, वाहन व शोरूम में राजनीतिक पार्टी का झंडा, बैनर और स्टीकर नहीं लगा सकता। इसके लिए चुनाव कार्यालय से परमिशन लेना जरूरी होगा। यदि किसी की शिकायत मिलती है, तो उस पर कार्रवाई भी होगी।
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किसी अन्य मैदान पर रैली की परमिशन नहीं
आपको बता दें कि सेक्टर-25 रैली ग्राउंड के अलावा किसी अन्य जगह रैली की परमिशन दिए जाने की राजनीतिक दलों की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। बड़ी रैली के लिए सेक्टर-25 के ग्राउंड को ही तय किया गया है। दो हजार से कम व्यक्तियों की रैली सेक्टर-27 के रामलीला ग्राउंड में की जा सकेगी। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हफ्ते में एक बार बड़ी रैली कर सकेगी, ताकि दूसरी पार्टियों को भी रैली करने का मौका मिल सके।
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सोशल मीडिया पर डालने से पहले प्रमाणित कराना होगा
जानकारी के मुताबिक इस बार उम्मीदवारों के सोशल मीडिया अकाउंट पर चुनाव अधिकारी की कड़ी नजर रहेगी। सोशल मीडिया, टीबी/केबल, रेडियो, थियेटर, ब्लक एसएमएस व वीडियो वैन पर प्रचार करने वाले कंटेंट को पहले चुनाव अधिकारी को दिखाना होगा चुनाव अधिकारी उसे जांचेंगे परखेंगे। उसके बाद उसे चलाने की स्वीकृति दी जाएगी। राजनीतिक पार्टियों को कम से कम तीन दिन पहले अपनी प्रचार सामग्री को चुनाव अधिकारी के पास सौंपना होगा जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को सात दिन पहले देना होगा।

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