चाकू की नोक पर गैंगरेप करने वालों को कोर्ट ने सुनाई सजा

किराये पर कमरा दिलाने के बहाने दंपत्ति को अगवा करने के बाद महिला से चाकू की नोक पर गैंग रेप करने वाले दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।

चाकू की नोक पर गैंगरेप करने वालों को कोर्ट ने सुनाई सजामहिला अपने पति के साथ काम की तलाश में दिल्ली आई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त संत्र न्यायाधीश अनुराग सैन ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को रवि और दिगाम्बर को महिला से सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।

अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता को पांच लाख का मुआवजा देने के लिए दिल्ली कानून सेवा प्राधिकरण को आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पीड़ित महिला मूल रूप से बिहार की रहने वाली है।

वह अपने पति के साथ काम की तलाश में उत्तर-प्रदेश के मेरठ पहुंची थी, लेकिन वहां पर काम न मिलने के बाद जून 2013 में दोनों काम की तलाश में दिल्ली पहुंचे थे। यहां पहुंचने के बाद दोनों किराये पर कमरे की तलाश कर रहे थे।
उसी दौरान उन्हें रवि और दिगाम्बर मिले जिन्होंने उन्हें कमरा दिलाने की बात कही और अपने कमरे में ले गए। इसके बाद वहां दोनों आरोपियों ने उन्हें चाकू की नोंक पर बंधक बना लिया।

इसके बाद उन्होंने महिला के साथ मारपीट की और जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने उन्हें इस घटना के बारे में किसी को कुछ न बताने की धमकी भी दी।

वारदात के बाद जब पीड़ित दंपत्ति ऑटो रिक्शा से आनंद विहार रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी दोनों ने आपबीती ऑटो चालक को बताई।

इसके बाद ऑटो चालक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मामले की सूचना गोकलपुरी थाना पुलिस को दी। इस बाबत एफआईआर दर्ज के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Back to top button