कोरोना लॉकडाउन: सड़क पर निकलने से पहले इन दस्तावेजों को रखें अपने साथ, नहीं तो हो सकती है परेशानी

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के चलते पूरा देश 21 दिनों के लिए लॉकडाउन है। CRPC की धारा 144 के तहत चार या उससे ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसे में किसी जरूरी काम के लिए आपको बाहर सड़क पर निकलाना है तो किन आवश्यक दस्तावेजों की आपको जरुरत पड़ेगी उसकी लिस्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।
इन दस्तावेजों को रखना होगा साथ:
*एक्जमटेड कैटेगरी वाले सरकारी कर्मियों को गवर्नमेंट की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाना होगा।
*जरूरी फूड आइटम्स और दवाओं को खरीदने या इमरजेंसी हेल्थ कंसलटेशन के लिए पास के दुकानों में जाने वाले व्यक्ति को किसी तरह के पास की जरुरत नहीं होगी। हालांकि दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकते।
-जो व्यक्ति कृषि, पशुपालन और मछली पालन की गतिविधियों में लगे हुए हैं उन्हें भी पास की जरुरत नहीं।
*चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ और सभी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों के अन्य कर्मियों को अपना आइडेंटी कार्ड दिखाना होगा।
-पेट्रोलियम, रसोई गैस, सीएनजी, बिजली, पानी, संरक्षण सेवाओं, बैंकों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं से जुड़े लोगों को भी आइडेंटी कार्ड दिखाना होगा।
-समाचार पत्रों के वितरण के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मचारी भी अपना आइडेंटी कार्ड अपने साथ रखें।
-रेलवे/पोर्ट/एयरपोर्ट के कर्मियों और आवश्यक वस्तुओं और माल की आवाजाही से संबंधित लोगों से भी आइडेंटी कार्ड पुलिस मांग सकती है।
*पीडीएस के तहत आवश्यक वस्तुओं के वितरण से जुड़े कर्मचारी, हाइपर मार्ट्स, सुपर स्टोर्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फूड की होम डिलीवरी से जुड़े लोगों को पुलिस/स्थानीय एसडीओ के लेटर की जरुरत होगी।
656 पहुंची भारत में संक्रमितों की संख्या
बता दें कि देश में गुरुवार सुबह कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 656 तक पहुंच गई है। 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 47 मरीज ठीक हो चुके हैं। गोवा और मध्य प्रदेश में नए मामले सामने आए हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर में एक 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई है।

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