केंद्र सरकार, महिलाओं और किसानों के घर में जमा पैसे नहीं होंगे बेकार
केंद्र सरकार ने चेतावनी दी महिलाओं और किसानों के घर में जमा पैसे नहीं होंगे बेकार अगले 50 दिन तक किसी खाते में ढाई लाख रुपए से अधिक जमा हुआ और यह राशि जमाकर्ता की आय से मेल नहीं खाई तो उसे टैक्स तो देना ही होगा, 200 फीसदी पेनाल्टी भी चुकानी होगी। हालांकि इससे घरेलु महिलाएं और किसान बचे रहेंगे वहीं टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों को भी इससे नुकसान नहीं होगा।
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राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक सरकार किसी भी खाते में जमा होने वाली ढाई लाख से अधिक की नकदी की जानकारी जुटाएगी। आयकर विभाग जमाकर्ता के रिटर्न से इसका मिलान करेगा और फिर कार्रवाई की जाएगी।
गड़बड़ी मिली तो उसे कर चोरी माना जाएगा और धारा 270 (ए) के अनुसार टैक्स और पेनल्टी वसूली जाएगी। मालूम हो कि ढाई लाख रुपए तक की आय कर दायरे में नहीं है।
वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा है कि महिलाओं और किसानों को इससे राहत मिलेगी।
यह कहा वित्त मंत्री ने
- घर में खर्च के लिए पैसे जमा करने वाली महिलाओं को टैक्स में राहत मिलेगी और उनका पैसा बेकार नहीं होगा।
- महिलाएं और किसान जो अपने खर्च के लिए रकम रखते हैं उसे बैंक में जमा करके नए नोट ले पाएंगे।
- टैक्स स्लैब में आने वाले लोग भी अपने अकाउंट में ढाई लाख रुपए तक जमा कर सकेंगे।
- शादियों को लेकर चिंता ना करें, ज्यादातर पेमेंट कार्ड से हो जाते हैं ऐसे में दिक्कत नहीं होगी। लोग चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं।