केंद्र के बाद अब योगी सरकार ने भी जारी की अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन्स, जानें क्या किया बदलाव…

योगी सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइन्स रविवार देर रात जारी कर दिया है। सितंबर महीने में कई छूट मिलने जा रही है। योगी सरकार ने अपनी गाइडलाइन्स में अधिकांश केंद्र की बातों को ही रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने रविवार को राज्य में अनलॉक-4 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए। लॉकडाउन केवल कन्टेनमेंट जोन में तीस सितम्बर तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों को इन दिशा-निर्देशों व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

जानें कब से क्या होगा :
21 सितम्बर से शादी समारोह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे।

100 लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकेंगे। 

अनलॉक-4 के तहत कन्टेनमेंट जोन में डीएम अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। 

शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लागू साप्ताहिक बंदी आगे भी जारी रहेगी।

ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे।

स्कूल कालेज बंद लेकिन कुछ गतिविधियों की छूट: 
सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे।

21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे।

स्कूलों में 50 प्रतिशत  शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है।

कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। 

ये सब फिलहाल बंद रहेंगे:
सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस  प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी।  

इन्हें होगी छूट: 
पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी। । व्यक्तियों और माल के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी।

कन्टेंनमेंट जोन में होगी सख्ती :
कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।

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