इस राज्‍य में 6 सितंबर तक फिर से बढ़ा लॉकडाउन, शर्तों के साथ खुलेंगी आवश्‍यक दुकानें

पटना। बिहार सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार में कोरोना काफी तेजी से अपने पैर जमाते जा रहा है, ऐसे में बिहार सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।

बता दें कि अगले महीने 6 सितंबर तक बिहार में पहले की तरह ही बंदिशों का पालन करना होगा। हालांकि कुछ शर्तों के साथ दुकानों और बाजारों को खोला जाएगा। बाजारों को खोलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। सोमवार को प्रदेश के गृह विभाग ने लॉकडाउन के संबंध में आदेश जारी करके जानकारी दी।

कोरोना के मद्देनजर बिहार में कई तरह की बंदिशों को लागू रखने का ऐलान किया गया है। सूबे में शॉपिंग मॉल से लेकर धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगे। फूड आउटलेट भी सिर्फ होम डिलीवरी तक ही सीमित रहेंगे। सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही आ पाएंगे। इसके अलावा राज्य में बसें भी नहीं चलेंगी।

छह सितंबर तक बिहार में सभी जिला मुख्यालयों से लेकर शहरों और कस्बों में लॉकडाउन की बंदिशें जारी रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को इससे मुक्त रखा गया है। इनमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य और पुलिस जैसे महकमे शामिल हैं।

सुरक्षा व्‍यवस्‍था को देखते हुए हर जिले के डीएम आदेश जारी करेंगे जिसके आधार पर दुकानें खुलेंगी। राज्य में ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी। हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों के संचालन पर रोक नहीं लगाई गई है। इसका मतलब है कि बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी जबकि टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी।

Back to top button