इस देश में किया बिना सहमति सेक्स तो माना जायेगा अपराध, बना ऐसा कानून
यूरोपीय देश स्वीडन में आपसी सहमति के बगैर सेक्स को रेप की श्रेणी में रखने के लिए कड़ा कानून बनाया गया है. यह कदम छेड़खानी और यौन शोषण के खिलाफ चलाए गए #MeToo कैंपेन के बाद उठाया गया है. इस नए कानून के मुताबिक सेक्स में शामिल यदि महिला या पुरुष की ‘इच्छा’ के बगैर यह हुआ हो तो इसे रेप माना जाएगा.
अभी तक रेप को हिंसा या धमकी देकर जबरदस्ती किए गए सेक्स के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है. सरकार के मुताबिक, ‘किसी आरोपी पर रेप का मुकदमा चलाने के लिए अब यह जरूरी नहीं कि उनके हिंसा या धमकी देकर पीड़ित के साथ सेक्स किया हो. या फिर उसने पीड़ित की विशेष मजबूरी का फायदा उठाकर इसे अंजाम दिया हो’
मई में पास किए गए कानून के अनुसार, अदालतों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि क्या शब्दों, संकेतों या किसी अन्य तरीके से सहमति व्यक्त की गई थी. और जजों को इसके आधार पर अपना फैसला सुनाना होगा. जस्टिस एना हन्नेल, जिन्होंने कानून बनाने में मदद की, ने कहा कि ‘इसके लिए औपचारिक रूप से ‘हां’ कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी.’