आधार की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट बुधवार को आधार की वैधता पर फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता के मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था , मामले की सुनवाई 17 जनवरी को शुरू हुई थी जो 38 दिनों तक चली. आधार से किसी की निजता का उल्लंघन होता है या नहीं, इस मुददे पर पांच जजों की संवैधानिक पीठ को फैसला देना है. 

आधार की अनिवार्यता के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली, संविधान पीठ तय करेगा कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. आधार पर फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा केंद्र व राज्य सरकारों की बाकि सभी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है. इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल हैं.

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सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जबतक मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है, तो आधार लिंक करने का ऑप्शन खुला रहना चाहिए. इसके अलावा सख्त रुख्त अपनाते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकार आधार को अनिवार्य करने के लिए लोगों पर दबाव नहीं बना सकती है.

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