आज से ड्राइविंग लाइसेंस और जरूरी दस्तावेजों की जरूरत नहीं, सरकारी वेब पोर्टल पर मेनटेन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट

नई दिल्ली। मोटर वाहन नियम में कई सारे बदलाव किये गए है। आज यानी 1 अक्टूबर से नये नियम लागू हो जायेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पारदर्शिता बरतने और लोगों की सुविधाओं का खास ध्यान रखते हुए मोटर वाहन नियम 1989 में अहम संसोधन किये है।

आधार कार्ड से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस

आज से आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बहुत ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने आधार कार्ड की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन बनवा सकते है। इसके साथ ही अगर आपको लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है या फिर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आज से आधार कार्ड के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। आज से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को सरकारी वेब पोर्टल पर ही मेनटेन कर सकते है।

आज से आपको अपनी गाड़ी के जरूरी दस्तावेजों (ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स) को रखने की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये की अब आप इन दस्तावेजों का डिजिटल कॉपी दिखा सकते है।

सरकारी पोर्टल पर अपडेट किये जायेंगे दस्तावेज

आपकी गाड़ी से जुड़े सभी जरूरी पेपर्स सरकारी पोर्टल पर अपडेट किये जा सकेंगे, यहां मौजूद डाक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी दिखाई जा सकती है। इससे पेपर्स को साथ रखने के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक 1 अक्टूबर, 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा।

क्यों किये गए बदलाव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन नियम 1989 में किये गए बदलाव की मुख्य वजह है, फर्जीवाड़े को रोकना। क्योकि आज के समय में कई बार फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पकड़े गए है। इतना ही नहीं सरकारी पोर्टल पर सारे दस्तावेज होने पर ड्राइविंग लाइसेंस धारकों पर नज़र भी रखी जा सकेगी।

ड्राइविंग करते समय कर सकते है मोबाइल का उपयोग

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक और बदलाव किया है जो आज से लागू हो जायेगा। आज से आप गाड़ी चलाते समय रूट देखने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सकते है। इसके आलावा अगर आप ड्राइविंग करते हुए अन्य किसी काम के लिए मोबाइल का उपयोग करते है तो आपके ऊपर 1 से 5 हज़ार तक का जुरमाना लगाया जा सकता है।

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