अभी-अभी: आरबीआई का सभी बैंको को कड़ा निर्देश, 8 नवंबर के बाद…

नोटबंदी के बाद हाल में ही बैंक संबंधी खामियों के उजागर होने के बाद आरबीआई ने बैंकों के लिए नया आदेश जारी किया है। आरबीआई ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि आठ नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि के सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखें। इनकी जांच की जाएगी। ऐसे में उन बैंक अधिकारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं जिन्होंने कालाधन रखने वाले कारोबारियों का साथ दिया है।

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गौरतलब है कि बीते दिन आरबीआई के एक अधिकारी को वित्तीय अनियमितता के चलते गिरफ्तार किया गया था, बाद में आरबीआई ने उस अधिकारी को निलंबित भी कर दिया। बैंकों के सीसीटीवी खराब हुए तो होगी कार्रवाई: आरबीआई की ओर से जारी हुए इस आदेश के मुताबिक अगर बैंकों के सीसीटीवी फुटेज खराब निकलते हैं तो उन पर कार्रवाई होना भी निश्चित है। जानकारी के मुताबिक जिस किसी भी बैंक की शाखा में और उनकी करेंसी चेस्ट के सीसीटीवी फुटेज खराब पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

ऐसा पाए जाने पर यह माना जाएगा कि जानबूझ कर किसी गड़बड़ी की कोशिश हुई है। बैंकों से कहा गया है कि वो अपने सीसीटीवी को अपडेट रखें और अगर वो खराब हैं तो वो उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराएं। सूत्रों के मुताबिक बैंक अधिकारियों ने अपने शाखा प्रबंधकों को सीसीटीवी फुटेज संबंधी निर्देश को बेहद गंभीरता से लेने के आदेश दिए हैं।

केंद्र सरकार को भेजी जाएगी तीन महीने की फुटेज: सभीबैंक शाखाओं और एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों की तीन महीनों की फुटेज अब केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। भेजे गए फुटेज से पता लगाया जाएगा कि बैंकों में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि तो नहीं रही। आपको बता दें कि अभी तक बैंक 45 दिनों की रिकॉर्डिंग रखते थे। वहीं नोटबंदी को देखते हुए इसे बढ़ाकर तीन महीने कर दिया है। – 

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