आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फॉर्म में अब ट्रांसजेंडर का भी विकल्प दिया है। ट्रांसजेंडर को सामाजिक पहचान देने के लिए पुडुचेरी प्रशासन ने यह पहल शुरू की थी। पहले इन्हें फॉर्म में खुद को महिला या पुरुष बताना पड़ता था। लेकिन अब इनके लिए तीसरा विकल्प दिया गया है। बता दें कि आधार में थर्ड जेंडर का विकल्प पहले ही दिया गया है जबकि पैन कार्ड में यह विकल्प नहीं था। ऐसे में पैन कार्ड में महिला या पुरुष बताने में परेशानी हो रही थी। इससे आधार और पैन आपस में लिंक भी नहीं हो पा रहे थे।
अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष में 2.5 लाख या ज्यादा का वित्तीय लेन देने करने वालों के लिए पैन कार्ड आवेदन करना अनिवार्य है। इसके अलावा घरेलू कंपनियों के लिए भी पैन रखना जरूरी हो गया है, भले ही उनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल रसीदें वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये से कम हों। इससे आयकर विभाग को वित्तीय लेनदेन, कर आधार और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।
सीबीडीटी जल्दी ही चार घंटे के भीतर ई-पैन देने की शुरुआत करेगा। इस संदर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा था कि हम एक नई प्रणाली सामने ला रहे हैं। एक साल या कुछ समय बाद हम चार घंटे में पैन देना शुरू कर देंगे। आपको आधार पहचान देनी होगी और आपको चार घंटे में ही ई-पैन मिल जाएगा।