अफस्पा वाले क्षेत्रों में सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ FIR को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर और जम्मू कश्मीर में अभियान चलाने वाले सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाले 350 से ज्यादा सैन्यकर्मियों की याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। इन दोनों राज्यों में सैन्य बल विशेष अधिकार कानून (अफ्सपा) लागू है।अफस्पा वाले क्षेत्रों में सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ FIR को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ के समक्ष केंद्र ने अफस्पा लगे इलाके में सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये जाने के खिलाफ इन याचिकाओं का समर्थन किया। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां आतंकवाद से मुकाबले के वक्त हमारे सैनिकों के हाथ बंधे नहीं हों।’’
 
इस पर पीठ ने उनसे कहा कि इस तरह की व्यवस्था करने से केंद्र को कौन रोक रहा है। पीठ ने कहा, ‘‘ऐसी व्यवस्था बनाने से आपको किसने रोका है। इन मुद्दों पर आपको विमर्श करना है, अदालत को नहीं।’’

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