अगर आप भी एक से ज्यादा रखते हैं PAN कार्ड, तो जरुर पढ़े ये बड़ी खबर 

मौजूदा समय में PAN कार्ड जरूरी आइडेंटी डाक्यूमेंट हो गया. पैन 18 साल से ऊपर की उम्र वाले भारतीयों को वेलिड सोर्स ऑफ इनकम के लिए जारी किया जाता है. पैन कार्ड को इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के अधीन जारी किया जाता है. सेक्शन 139A के तहत 18 साल से ऊपर की आयु वाले भारतीयों के लिए पैन कार्ड जरूरी है. पैन कार्ड के जरिए सरकार के पास प्रत्येक व्यक्ति का फाइनेंशियल डाटा रहता है. इसके अलावा कॉरपोरेट कंपनियों का टैक्स रिलेटिड कामों के लिए पैन कार्ड बनाया जाता है. 10 डिजिट के परमानंट अकाउंट नंबर (PAN) अल्फा-न्यूमेरिक नंबर होते हैं.अगर आप भी एक से ज्यादा रखते हैं PAN कार्ड, तो जरुर पढ़े ये बड़ी खबर 

बड़ी संख्या में टैक्स पे करने वाले ऐसे लोग और कॉरपोरेट कंपनियां हैं जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड मिल जाते हैं. कई बार एक से ज्यादा पैन कार्ड लोग जानबूझकर या अंजाने में भी बनवा लेते हैं. लेकिन एक से ज्यादा पैन कार्ड के नुकसान के बारे में शायद ही आपको पता हो. अगर आप लोन के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होनी मुश्किल हो सकती है. आगे पढ़िए एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर आपको क्या नुकसान हो सकता है.

पेनाल्टी
सेक्शन 272B के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दो पैन कार्ड रखने पर आपके ऊपर पेनाल्टी (जुर्माना) लगाया जा सकता है. यह पेनाल्टी 10 हजार रुपये तक हो सकती है. लेकिन टैक्स फ्रॉड या टैक्स अपवंचन के मामले में यह ज्यादा भी हो सकती है.

मुकदमा
दो पैन कार्ड रखने पर आपके ऊपर मुकादमा हो सकता है. यह मुकदमा टैक्स बचाने, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स फ्रॉड से जुड़ा हो सकता है. इंडियन टैक्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आपका इस तरह का अपराध आपको मुश्किल में डाल सकता है.

लोन एप्लीकेशन कैंसल होना
अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपकी लोन एप्लीकेशन बैंक की तरफ से कैंसल की जा सकती है. अधिकतर मामलों में बैंक और अग्रणी संस्थान एक से अधिक पैन कार्ड रखने वालों को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं और टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देते हैं. 

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